कोर्ट ने कहा कि जब वह कोई आवासीय कॉलोनी बनाए तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इलाके के गार्ड, सफाईकर्मियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों जैसे अनिवासी लोगों के लिये भी सार्वजनिक शौचालय व पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
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