Tuesday, July 31, 2018

सीवेज, बारिश के पानी से निपटने की जरूरत: HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नालों की सफाई के लिए 'आपातकालीन प्रयासों' की जरूरत है ताकि बारिश और सीवेज का पानी सड़कों पर जमा नहीं हो पाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा कि सीवेज और बारिश के पानी से निपटने की आवश्यकता है।

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