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Friday, July 12, 2019

मॉल-मल्टीप्लेक्स नहीं वसूल सकते कार पार्किंग शुल्क, हाईकोर्ट का अहम फैसला

मॉल-मल्टीप्लेक्स नहीं वसूल सकते कार पार्किंग शुल्क, हाईकोर्ट का अहम फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि को अपने यहां आए ग्राहकों को बिना पैसे लिए कार पार्किंग सुविधा देनी होगी।

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July 13, 2019 at 09:18AM