Wednesday, July 7, 2021

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने जूही चावला को दिया एक हफ्ते का समय, भरना है 20 लाख रुपये जुर्माना

नई दिल्‍ली दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलिवुड ऐक्‍ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) और दो अन्य को 20 लाख का जुर्माना भरने के लिए बुधवार को एक हफ्ते का समय दिया है। इन लोगों ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। जस्‍टिस जे आर मिढ्ढा ने कहा, 'अदालत वादियों के आचरण को लेकर स्तब्ध है। जूही और अन्य सभी सम्मानपूर्वक धनराशि जमा कराने के इच्छुक तक नहीं हैं।' बता दें, ऐक्‍ट्रेस के दाखिल किए गए तीन आवेदनों पर जस्टिस सुनवाई कर रहे थे। इनमें अदालती फीस की वापसी, जुर्माने में छूट और फैसले में 'खारिज' शब्द को अस्वीकार करने की अपील की गई है। जूही के वकील ने मांगा समय चावला की ओर से पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मीत मल्होत्रा ने जुर्माना भरने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। इस पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने क्‍या कहा था? बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जून को 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली चावला की याचिका को खारिज कर उन पर और बाकी याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी।


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