Monday, January 31, 2022

फिल्म 'Why I Killed Gandhi' पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पर बनी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर महात्मा गांधी पर बनी मूवी 'वाई आई किल्ड गांधी' (Why I Killed Gandhi) की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि ओटीटी प्लैटफॉर्म पर 30 जनवरी को ये मूवी रिलीज हुई है, फिल्म के कंटेंट आपत्तिनजक हैं और महात्मा गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ऐसे में उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर बैन की गुहार वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत रिट तब दाखिल की जाती है जब मौलिक अधिकार के हनन का मामला हो। इस मामले में दाखिल याचिका में मौलिक अधिकार के हनन का मामला नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो चिंता जाहिर की है वह दिखता है इस मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील अनुज भंडारी ने कहा कि ओटीटी प्लैटफर्म पर रिलीज इस फिल्म के कंटेट में आपत्तिजनक बातें हैं। गांधी के बारे में जोक्स हैं और उनके इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस कारण याचिकार्ता को दुख हुआ है और साथ ही देश के लोग भी हर्ट हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर आप सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आए हैं आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मूवी के जरिए महात्मा गांधी की इमेज को खराब किया जा सकता है पब्लिक में इससे द्वेष और नफरत हो सकती है और भाईचारा को खतरा हो सकता है ऐसे में फिल्म पर रोक लगाई जाए।


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