अब राजस्थान में धार्मिक आयोजन, शोभायात्रा, त्योहार, सार्वजनिक कार्यक्रम सहित किसी भी तरह का जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइन में कई अन्य प्रावधान भी किए हैं, जिनका पालन जरूरी होगा।
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