सीबीआई ने पूछा कि कई पीड़ितों ने प्रवर्तन निदेशालय को साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। अब, वह कैसे साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे, इस पर उन्हें बताया गया कि ऐसे निवेशक व पीड़ित बयानों में इसका जिक्र करेंगे कि वह साक्ष्य ईडी को सौंप चुके हैं।
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