केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।
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