नगर निगम ही काॅलोनियों को वैध और अवैध होने का दर्जा देता है। नियमानुसार ग्रीन बेल्ट में बसी काॅलोनी को वैध नहीं किया जा सकता है, लेकिन नगर निगम ने तो दिनदयाल उपाध्याय नगर के हस्तांतरण के समय ही अवैैध काम को बढ़ावा दे दिया।
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