उच्चतम न्याययालय को बुधवार को बताया गया कि सियासी दलों की ओर से चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़िया देने का वादा करना एक भ्रष्ट आचरण है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'रिश्वत' है।
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