दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण का निर्देश जारी किया है। यह इस साल एक फरवरी से प्रभावी होगा।
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