निचले सदन में मतविभाजन के दौरान डाले गए 689 मतों में से 571 इसके पक्ष में और 80 इसके खिलाफ थे, वहीं 38 सांसदों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।
विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया में तेजी लायी जा रही है। इस विधेयक को अभी उच्च सदन द्वारा अनुमोदित कराने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया शुक्रवार को बाद में होने की संभावना है।
विधेयक अस्पतालों और नर्सिंग होम के कर्मचारियों को कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाना जरूरी बनाता है और जो कर्मी यह टीका नहीं लगवाएंगे उन्हें नौकरी खोने का जोखिम उठाना होगा।
स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लौतरबक ने संसद को बताया कि यह सही नहीं है कि विशेष रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों के साथ काम करने वाले कुछ लोगों को अभी भी टीका नहीं लगाया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह टीका विधेयक आवश्यक है क्योंकि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि, दो साल की महामारी के बाद, जिन लोगों ने हमें अपनी देखभाल सौंपी है, वे संस्थानों में अनावश्यक रूप से मर रहे हैं क्योंकि बिना टीका लगाये लोग वहां काम करते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।’’
एपी अमित उमा
उमा
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